





विशेष गहन पुनरीक्षण: 4 नवंबर से घर–घर पहुंचेंगे बीएलओ
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) 4 नवंबर 2025 से मतदाताओं के घर–घर जाकर गणना पत्रक (इन्युमरेशन फार्म) वितरित करेंगे। बीएलओ गणना पत्रक वितरण के उपरांत पुन: घर-घर जाकर भरे हुए गणना पत्रक मतदाताओं से प्राप्त करेंगे।
बीएलओ 4 नवंबर से शुरू के दिनों में केवल घर-घर जाकर दो प्रतियों में गणना पत्रक प्रदान करेंगे। साथ ही भरने वाली जानकारी के संबंध में मतदाताओं को अवगत कराएंगे। जब बीएलओ का सभी घरों में वितरण का काम पूरा हो जाएगा तब बीएलओ पुन: घर-घर जाएंगे और मतदाताओं से भरा हुआ फार्म प्राप्त करेंगे। यदि मतदाता अपनी जानकारी भरने में असमर्थ है, तो बीएलओ गणना पत्रक भरने में उनका सहयोग करेंगे। यदि किसी मतदाता के घर में ताला लगा हुआ पाया जाएगा, तो बीएलओ दरवाजे के नीचे से ही फार्म डालेंगे और उनका ऑनलाइन विवरण दर्ज करेंगे। गणना पत्रक में सबसे ऊपर मतदाता का नाम, उसका ईपीक नंबर, मतदान केन्द्र, पता, विधानसभा क्षेत्र, भाग संख्या, क्रम संख्या, वर्तमान मतदाता सूची की जानकारी, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा वर्तमान मतदाता सूची में फोटो भी मुद्रित होकर प्राप्त होगा। साथ ही वर्तमान रंगीन फोटो के लिए स्थान रिक्त रहेगा। जहां मतदाता अपनी वर्तमान रंगीन फोटो लगा सकेंगे।
मतदाता को इस गणना पत्रक में अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर, पिता या अभिभावक का नाम, उनका ईपीक नंबर, माता का नाम उनका ईपीक नंबर, आदि जानकारी तथा पिछली एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 की मतदाता सूची में यदि नाम दर्ज था तो स्वयं का विवरण तथा जिस रिश्तेदार का नाम दर्ज था उसका विवरण जिसमें नाम, ईपीक नंबर, रिश्ता, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, भाग संख्या, क्रम संख्या आदि, का विवरण अंकित किया जाना है। इस जानकारी के लिए मतदाता निर्वाचन आयोग की वेबसाईट https://voters.eci.gov.in/ से जानकारी प्राप्त कर सकते है। गणना पत्रक भरने में बीएलओ भी मतदाता की सहायता करेंगे। भरा हुआ गणना पत्रक बीएलओ मतदाता से एक प्रति में प्राप्त करेंगे और एक प्रति भरे हुए गणना पत्रक की मतदाता के पास रहेगी। जिस पर भरी हुई जानकारी बीएलओ द्वारा सत्यापित की जाएगी। बीएलओ एक प्रति दस्तखत करके देगा, जो मतदाता के पास होगी। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के दौरान बीएलओ द्वारा मतदाता से गणना पत्रक के अलावा अन्य कोई भी दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। जिन मतदाताओं के गणना पत्रक भरे हुए बीएलओ को वापिस प्राप्त होंगे, उन्हीं मतदाताओं के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।
