टाइम्स नाउ मध्य प्रदेश विशेष संवादाता मनोहर अग्रवाल बैतूल
कोतवाली पुलिस द्वारा नवजात शिशु का शव मिलने के मामले में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध
बैतूल
दिनांक 02.01.2026 को जिला चिकित्सालय बैतूल से प्राप्त देहाती मर्ग इंटीमेशन क्रमांक 02/26 धारा 194 बीएनएसएस के आधार पर थाना कोतवाली बैतूल में मर्ग क्रमांक 03/26 धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच में लिया गया।
मर्ग डायरी के अवलोकन एवं प्रारंभिक जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गर्भ को छुपाने के उद्देश्य से नवजात शिशु (बालक) के भ्रूण को जिला चिकित्सालय बैतूल स्थित शौचालय के चैम्बर में फेंक 🚮 दिया गया था। उक्त कृत्य अत्यंत संवेदनशील एवं अमानवीय प्रकृति का है।
प्रकरण में प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2026 धारा 94 बीएनएस के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
पुलिस द्वारा सभी पहलुओं से गहन जांच की जा रही है तथा आरोपी की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधीक्षक बैतूल का जागरूकता संदेश*
पुलिस अधीक्षक बैतूल श्री वीरेंद्र जैन ने आम नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि:–
- इस प्रकार की घटनाएँ समाज के लिए अत्यंत चिंताजनक हैं। किसी भी परिस्थिति में नवजात शिशु को छोड़ना या उसकी जान लेना गंभीर अपराध है, जिसके लिए कठोर कानूनी दंड का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि यदि किसी महिला को अवांछित गर्भ अथवा सामाजिक दबाव जैसी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो शासन द्वारा उपलब्ध कानूनी, चिकित्सकीय एवं सामाजिक सहायता योजनाओं का सहारा लिया जा सकता है। इस संबंध में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस हर संभव सहायता के लिए तत्पर है।
पुलिस अधीक्षक ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया कि यदि किसी को इस घटना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त हो, तो तत्काल नजदीकी पुलिस थाने या डायल-112 पर सूचना देकर जांच में सहयोग करें। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।

